दुष्कर्म के आरोपी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को दस वर्ष का कारावास

दुष्कर्म के आरोपी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान को दस वर्ष का कारावास

इटारसी। जिला सत्र न्यायालय (District Sessions Court) ने रेप (Rape) के एक आरोपी को आज दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force) का जवान है, जो जमानत पर चल रहा था।
अति जिला लोक अभियोजक (Additional District Public Prosecutor) भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी महिला की इच्छा के विरुद्ध 8 वर्ष तक उसके साथ रेप करता रहा। आज सजा के बाद उसे जेल (Jail) भेज दिया गया है। मामले में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया की सटीक पैरवी की बदौलत आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है।
अति जिला लोक अभियोजन भूरेसिंह भदौरिया ने इस मामले में न्यायालय में 24 दस्तावेज एवं 10 गवाहों को प्रस्तुत किया था। सटीक पैरवी पर आरोपी को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश (Second Additional District Sessions Judge) सविता जडिय़ा ने रेप मामले में दोषी पाते हुये 10 वर्ष की सजा से दंडित किया। रेप का दोषी महेंद्र कुमार नागले सिवनी मालवा का निवासी है, और राजस्थान (Rajasthan) में बीएसएफ में कर्मचारी है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर चल रहा था। आज न्यायाधीश ने आरोपी को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया है।

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AUTHORRohit

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