भोपाल। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह (Minister Bisahulal Singh) ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा दी जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तीन माह का राशन नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।
प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई (Faiz Ahmed Kidwai) ने बताया कि राट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। हितग्राहियों के सत्यापन पश्चात 3 माह के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे पात्र हितग्राही जो अस्थाई पर्ची बनवाना चाहते हैं, संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा- पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करें। आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाकर उसकी प्रतियाँ पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची के लिए परिवार की समग्र आई डी जरूरी होगी। जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय द्वारा अतिशीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं परंतु जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराये जायेंगे। यह प्रक्रिया तीन माह तक सतत रूप से रहेगी। पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जायेंगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
अस्थाई पर्चीधारी भी ले सकेंगे स्थाई पात्रता पर्ची
प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची पर अस्थाई अथवा तीन माह तक वैधता की अवधि अंकित की जायेगी, जो आवेदक स्थाई पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पर्ची के लिए निर्धारित दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति जमा कराना जरूरी होगा। वांछित पर्ची प्राप्त होने पर उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी।
खाद्यान्न वितरण व्यवस्था
किदवई ने बताया कि जिस माह से पर्ची जारी की जायेगी उस माह से आवेदक अपना राशन दुकान से ले सकेगा। आवेदक को पीओएस मशीन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो ग्राम खाद्यान्न वितरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मई एवं जून का 10 किलो ग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक प्राप्त खाद्यान्न की पर्ची पीओएस मशीन से प्राप्त कर सकेंगे।