इटारसी। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से संचालक केके द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 11/1/22 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि कक्षा एक से 8 तक के विद्धार्थियों को किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिये अपनी पूर्व अध्ययनरत संस्था से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
इस संदर्भ में पूर्व में दिनांक 28/12/21 को जारी किये गये टीसी की अनिवार्यता की शिथिलता के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्धार्थियों को प्रवेश से नहीं रोका जायेगा परंतु सत्र समाप्ति से पहले प्रवेश ली जाने वाली नयी संस्था में विद्धार्थियों को अपनी पूर्व अध्ययनरत् संस्था से स्थानांतरण प्रमाण प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।म प्र के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को आज आदेश जारी किये गये हैं। उपरोक्त जानकारी सोसायटी फार प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के जिला प्रवक्ता आलोक गिरोटिया ने दी।