इटारसी। शहर के वकील मंगलवार 18 सितंबर को अपने कार्य से विरत रहेंगे। आज इसकी जानकारी एक ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ता संघ ने कोर्ट और एसडीएम को दे दी है। संघ के सचिव पारस जैन ने बताया कि अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून का विश्लेषण और परिवर्तन किए जाने के लिए बड़ी पीठ बनाने एवं धारा 34 अधिवक्ता अधिनियम 1961 को समाप्त किए जाने, जो कानून वकीलों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करता है, उसे समाप्त किए जाने, जुडिशल अकाउंटविलिटी विल लाने, केंद्रीय सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए योजना बनाए जाने की मांग को लेकर यह विरोध किया जा रहा है।
राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर द्वारा मिले निर्देश एवं निर्णय अनुसार आज अधिवक्ता संघ ने ज्ञापन सौंपकर मंगलवार को कार्य से विरत रहने की जानकारी कोर्ट और एसडीएम को प्रस्तुत की है। ज्ञापन सौंपते वक्त संघ के अध्यक्ष अरविंद गोईल, सचिव पारस जैन सहित समस्त पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे।