इटारसी। राज्य शासन की श्रमिक हितों की योजना में पंजीयन के लिए 1 से 7 अप्रैल तक कार्य होगा। पंजीयन नगर पालिका कार्यालय के अलावा इस दौरान लगने वाले कैंपों और पुलिस थाने के पास स्थित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सीएलसी केन्द्र में भी किए जाएंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला ने बताया कि आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिकों की बेहतरी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देकर सामाजिक बेहतरी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए अमल किया जा रहा है। इन योजनाओं के लिए कृषि मजदूर, लघु कृषक (ढाई एकड़ तक के भू स्वामी), घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोडऩे वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथ करघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएं और जूते बनाने वाले चर्मकार, आटो रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले कारीगर, लुहार, बढ़ई, माचिस, आतिशबाजी उद्योग में लगे, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
ये लाभ मिलेंगे पंजीकृत मजदूर को
दो सौ रुपए मासिक फ्लेट रेट पर बिजली, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रुपए, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार पांच सौ रुपए, घर के मुखिया की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख, दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखंड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण, सायकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथ ठेला चलाने वालों को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल, बैंक ऋण की सुविधा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 3्र हजार की सब्सिडी दी जाएगी, श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत, नगरीय निकाय से पांच हजार की नगद सहायता जैसे लाभ शामिल हैं।