बनखेड़ी में स्कूल संचालक की हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार

बनखेड़ी में स्कूल संचालक की हत्या के 8 आरोपी गिरफ्तार

नर्मदापुरम। पुलिस ने 20 फरवरी को बनखेड़ी में एक स्कूल संचालक चंदन पटवा की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने इसके लिए पांच टीमों का गठन किया था। घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली जोन नर्मदापुरम् ने गठित टीमों को 30,000 रुपये इनाम से पुरस्कृत करने हेतु घोषणा की है। आज पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरुकरण सिंह ने जिला मुख्यालय पर घटना का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त नीले रंग की बलेनो कार एमपी 04 जेडबी 3562 जो शेवेन्द्र तिवारी के लड़के सत्यम तिवारी के नाम पर दर्ज है, जब्त की। इसी तरह से काले रंग की बजाज कंपनी की प्लेटिना मोटर सायकिल, सफेद कलर की हीरो कंपनी की एक्टिवा गाड़ी क्र.एमपी 05 एमपी 3862, 02 माउजर, 04 कारतूस जब्त किये हैं। पुलिस ने आठ आरोपी बताये हैं।

ऐसे दिया घटना को अंजाम

घटना के एक दिन पूर्व 19 फरवरी को ग्राम बम्होरी में ढाबा पर शेवेन्द्र तिवारी, कार्तिक रघुवंशी, श्रीकांत रघुवंशी, आकाश मिश्रा एवं राजेश दुबे ने चंदन पटवा को जान से माने की योजना बनायी थी। काम होने के बाद सुपियार शिल्पी, कार्तिक व श्रीकान्त को 20,000 रुपए देने व घटना के लिये माउजर शेवेन्द्र ने स्वयं उपलब्ध कराने का बोला गया था। 20 फरवरी 24 को आरोपी कार्तिक रघुवंशी व श्रीकान्त रघुवंशी अपनी प्लेटिना मोटर सायकिल से ग्राम सिमरिया थाना सिलवानी से निकले थे। रास्ते में ग्राम सांईखेड़ा के सोजनी मोड पर रामजी नरगडिय़ा को लेकर ग्राम चांदौन पहुंचे। सुपियार शिल्पी निवासी कीरतपुर जिला रायसेन से अपनी स्कूटी में बैठकर चादौन पहुंचा, जहां पर शेवेन्द्र उर्फ पप्पू तिवारी मिला। उसने श्रीकांत की बाइक एवं सुपियार शिल्पी की स्कूटी को खड़ी कराकर अपनी बलेनो कार में बिठा लिया।

दो सौ मीटर दूर बना अंतिम प्लान

शाम लगभग 05.30 बजे आरोपी शेवेन्द्र तिवारी की नीले रंग की बलेनो कार में बैठकर आरोपियों ने पटवा के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर गाड़ी खड़ी कर घटना का अंतिम प्रारुप तैयार किया। शाम 06 बजे के लगभग शेवेन्द्र तिवारी ने चंदन पटवा को जान से मारने के लिए आरोपी कार्तिक रघुवंशी को 01 माउजर कारतूस सहित दिये व 01 माउजर कारतूस सहित अपने पास रखे। सभी चंदन पटवा के निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पहुंचे जहां पर चंदन को देखकर गाड़ी उसके पास ले जाकर लगायी। चालक श्रीकांत के बगल वाली सीट पर बैठे कार्तिक ने उतरकर चंदन पटवा के पर माउजर से 01 राउंड फायर किया जिससे चंदन पटवा व आसपास के लोग हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे, तब ड्रायवर सीट के पीछे बैठे शेवेन्द्र तिवारी ने गाड़ी से उतरकर चंदव पटवा पर माउजर से 02 राउंड फायर किये। मौके पर उपस्थित कर्मचारियों ने गाड़ी पर पत्थर फैके जिससे आरोपी कार में बैठकर बनखेड़ी तरफ भाग गये। चंदन पटवा को पेट में दाहिने तरफ गोली लग गई, घायल होने से चंदन पटवा का ड्रायवर अफसर खान व अन्य लोग इलाज के लिये बनखेड़ी ले गये जहां से घायल चंदन पटवा को नर्मदापुरम् रेफर कर दिया जिससे नर्मदापुरम् ले जाते समय रास्ते में ही चंदन पटवा की मृत्यु हो गई।

शेवेन्द्र के साढ़ू के घर रुके थे आरोपी

आरोपियों ने बताया कि घटना के बाद वह लोग कपूरी रोड होते हुए झिकोली उदयपुरा होते हुए ग्राम वर्धा (शेवेन्द्र तिवारी के साडू) राजेश दुबे के घर पर सभी रुके व दुबे को सारी जानकारी दी। राजेश दुबे ने शेवेन्द्र तिवारी के लड़के सत्यम तिवारी को पूर्व से ही अपने घर बुला लिया था। सत्यम तिवारी ने पिता शेवेन्द्र तिवारी से कहा की घटना में गाड़ी पर पत्थर लगने से गाड़ी का कांच टूट गया है जिससे पकड़ा सकते हैं जिसे सुधरवा लेते हैं। तब राजेश दुबे, शेवेन्द्र तिवारी ने आकाश मिश्रा को फोन कर घटना की जानकारी दी। सत्यम तिवारी आकाश मिश्रा को गाड़ी सुधरवाने ले गया। शेवेन्द्र तिवारी व राजेश दुबे ने आरोपी सुपियार शिल्पी, कार्तिक रघुवंशी व श्रीकांत रघुवंशी को पैसे देकर कुछ दिन अपने घर से बाहर रहकर फरारी काटने को कहा, आरोपी कार्तिक व श्रीकांत घटना दिनांक की दरमियानी रात को शेवेन्द्र तिवारी के साथ राजेश दुबे के घर में रुके, सुपियार शिल्पी व रामजी नरगडिय़ा रात में ही पैसे लेकर फरार हो गये थे। 21 फरवरी 24 से सभी आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस टीमों ने जिला भोपाल, रायसेन, कटनी, नर्मदापुरम्, नरसिंहपुर जाकर तलाश कर आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया।

ये हैं घटना के आरोपी

चालक श्रीकांत रघुवंशी, कार्तिक रघुवंशी, शेवेन्द्र तिवारी उर्फ पप्पू महाराज, रामजी नरगडिय़ा एवं सुपियार शिल्पी के जुर्म स्वीकार करने से धारा 302,34 भादवि 25/27 आम्र्स एक्ट का इजाफा किया एवं आरोपी आकाश मिश्रा निवासी कीरतपुर, राजेश दुबे निवासी वर्धा एवं शेवेन्द्र तिवारी के बड़े पुत्र सत्यम तिवारी को आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 बी भादवि एवं साक्ष्य छुपाने हेतु धारा 201 भादवि के आरोपी पाये। प्रकरण के सभी आरोपियों को 26 फरवरी 24 को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी हेतु गठित टीमें

एसपी डॉ गुरकरन सिंह के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशुतोष मिश्रा के निर्देशन में एवं एसडीओपी पिपरिया कल्याणी वरकडे एवं एसडीओपी सोहागपुर संजू चौहान के मार्गदर्शन में कुल 05 टीमें गठित की गई जिसमें निरीक्षक सुधाकर बारस्कर एवं गिरीश त्रिपाठी, उप निरीक्षक आकाशदीप पचाया, सहादत अली, परसराम मालवीय, विवेक यादव, संजीव पवार, खुमान सिंह पटैल, सहायक उप निरीक्षक रेवाराम गौर, रामगोपाल बाथरे, प्रधान आरक्षक चालक हरिओम रजक, आरक्षक पप्पू रघुवंशी, आकाश रघुवंशी, देवेन्द्र जाट, शुभम दुबे, संदीप, अभिषेक पटेल, महेन्द्र, कीरत रघुवंशी, नंदकिशोर, शशिकांत, अमर जूदेव, सायबर टीम में आरक्षक अभिषेक, संदीप शामिल रहे।

आरोपियों की गिरफ्तारी

26 फरवरी को 24 को सिलवानी जिला रायसेन से आरोपी श्रीकान्त रघुवंशी, कार्तिक रघुवंशी एवं रामजी नरगडिय़ा को, भोपाल से सुपियार शिल्पी को, जिला कटनी के थाना मुड़वारा से आरोपी शेवेन्द्र तिवारी को, ग्राम वर्धा थाना सिलवानी जिला रायसेन से आरोपी आकाश मिश्रा, सत्यम तिवारी व राजेश दुबे को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। समस्त आरोपियों से विधिवत पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करने पर थाना बनखेड़ी में गिरफ्तारी की गई।

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AUTHORRohit

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