निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने आवेदन 19 जुलाई से

Post by: Poonam Soni

होशंगाबाद। सहायक कृषि यंत्री पवारखेड़ा (Assistant Agriculture Engineer Pawarkheda) ने बताया कि कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रेक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की इच्छुक व्यक्त्यिों से ऑनलाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे है। आवेदकों (सामान्य, अ. जा. एवं अ.ज.जा.) को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू० 10 लाख तक का क्रेडिट लिक्ड बैंक एण्डेसड अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।
ज़िले में कस्टम हाइरिंग सेंटर हेतु कुल 8 लक्ष्य प्रदान किए गए है। इच्छुक कृषक 19 जुलाई से 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। हितग्राहियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय भोपाल में दिनांक 31 जुलाई से 4 अगस्त 2021 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदकों की श्रेणीवार तथा कृषि संकाय स्नातक अनुसार लॉटरी 6 अगस्त 2021 को दोपहर 12:30 बजे से संबंधित कृषि यंत्री, कार्यालय में प्रारंभ की जाएगी।
योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 हेतु ही वैध रहेगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफ़्ट के रूप में जमा कराई जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदको को राशि रू 10000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रू० 5000/- का बैंक ड्राफ़्ट बनाया जाना होगा। बैंक ड्राफ़्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगा।विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट mp.chc.dage.org पर देखा जा सकता है।

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