सरपंच के निर्माण पर फिर आपत्ति, एसडीओ बोले मामला उनके पास नहीं

सरपंच के निर्माण पर फिर आपत्ति, एसडीओ बोले मामला उनके पास नहीं

इटारसी। ग्राम सोनासांवरी की निवासी अनिता चंद्रशेखर भगोरिया ने शिकायत की है कि सरपंच शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर रही हैं, जबकि एसडीएम कोर्ट और एडीएम कोर्ट (SDM Court and ADM Court) से इस निर्माण कार्य पर स्टे मिला हुआ है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सरपंच प्रीति पटेल (Sarpanch Preeti Patel) के पति दबंगई से शासकीय रास्ते पर निर्माण कर रहे हैं, इसी रास्ते से लगी हुई हमारी भूमि है और आने-जाने का यही एकमात्र रास्ता है जो निर्माण करके बंद किया जा रहा है। हालांकि सरपंच पूर्व में कह चुकी है कि एडीएम कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद यह भूमि आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है।
अनिता भगोरिया ने कहा कि स्टे होने के बावजूद अधिकारी इस कार्य को नहीं रोक पा रहे हैं। उनके पति चंद्रशेखर भगोरिया की शिकायत पर 28 जनवरी 2021 को एसडीएम कोर्ट से विवादित स्थल खसरा नंबर 118 पर अवैध निर्माण कार्य तत्काल बंद करने का स्थगन मिला था। इससे पूर्व 16 जून 2015 को पटवारी की जांच में भी यह सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया था। उनका कहना है कि उनके पति ने थाने में भी आवेदन दिया था कि उनके साथ गाली गलौच की गई थी। 29 फरवरी 2021 को मामले का प्रतिवेदन तहसीलदार ने एसडीओ राजस्व के समक्ष प्रस्तुत किया था। पटवारी ने जांच प्रतिवेदन में यह पाया कि सरपंच प्रीति पटेल पति दिलीप पटेल का पूर्व में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण था। विवादित रास्ते की भूमि न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद के 3 जून 2017 को पारित आदेश अनुसार आबादी भूमि घोषित हो चुकी है, हालांकि जांच में यह भी पाया गया था कि अतिक्रमण से बचने के लिए प्रभारी सरपंच ने इसकी अनुशंसा की थी।

इनका कहना है…
मामला एडीएम कोर्ट में होने के कारण हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने पहले स्टे दे चुके थे। पटवारी के प्रतिवेदन में भी यह सरकारी भूमि थी। अब मामला एडीएम कोर्ट में चला गया है, शिकायतकर्ता को वहीं शिकायत करना चाहिए।
एमएस रघुवंशी (MS Raghuvanshi, SDO Revenue)

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