बिजली के करंट से मौत मामले में हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

जबलपुर/इटारसी। बिजली करंट से हुई मौत पर दर्ज 304/ 34 आईपीसी के प्रकरण में उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई है। उक्त आशय की जानकारी अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने जबलपुर से दी।

श्री साहू ने बताया कि श्रीमती बेबी कमलेश तिवारी ने ग्राम पुरषोत्तमपुर स्थित निवास पर इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था। रिपेयरिंग के दौरान करंट लगने से घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मकान मालिक बेबी तिवारी के विरुद्ध 304/ 34 का मामला* दर्ज विवेचना प्रारंभ है।
सतना जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत खारिज करने के उपरांत ऐश्वर्य पार्थ साहू के माध्यम से उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने पार्थ साहू की दलीलों से सहमत होकर एक लाख की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली है। उक्त प्रकरण में विजय सोनी शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा और जमानत का कड़ा विरोध किया।

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AUTHORRohit

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