अपने ड्रायवर की जघन्य हत्या करने वाले डॉक्टर सुनील मंत्री को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में 5 फरवरी 2019 को अपने ड्रायवर वीरेन्द्र पचौरी उर्फ वीरू की हत्या करने वाले डॉ. सुनील मंत्री को कोर्ट ने धारा 302, 201, आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है। मामले में आरोपी डॉ. मंत्री को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। धारा 201 में 3 वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गयी है।

डॉक्टर सुनील मंत्री ने ने अपने ड्राइवर वीरू पचौरी की हत्या कर शव के टुकड़े कर दिए थे। हत्या से पहले डॉक्टर ने वीरू को नींद का इंजेक्शन दिया। इसके बाद वह उसे घसीटकर बाथरूम ले गया। जहां सबसे पहले उसने ड्रायवर का गला रेता। इसके बाद बाकी के अंगों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया। बाथरूम में उसने बाल्टी, कड़ाही और अन्य बर्तनों में एसिड भर रखा था। इसमें शव के टुकड़ों को गलाने डाल दिए थे। डॉक्टर के कुछ पड़ोसियों ने एसिड की दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का खुलासा हुआ था। तब से डॉ.मंत्री जेल में है और न्यायालय में मामला चल रहा था। आज मामले में कोर्ट ने डॉ. को दोषी माना है।

Royal
CATEGORIES
Share This

AUTHORRohit

error: Content is protected !!