जबलपुर/इटारसी। रेलवे (Railway) के जबलपुर मंडल में ट्रेन में वर्दी पहनकर या बिना वर्दी के भी, कोई भी पुलिस (Police) कर्मी बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकेगा। ऐसा पहले देखा गया है कि वर्दीधारी ट्रेन में ऐसे ही यात्रा करने लगते हैं। अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। कम से कम जबलपुर रेल मंडल (Jabalpur Railway Division) क्षेत्र में तो कतई नहीं।
दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे ( West Central Railway) के जबलपुर मंडल ने ट्रेन में पुलिस द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के संबंध में एक फरमान जारी किया है। इसमें जबलपुर मंडल के समस्त टिकट जांच कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि यात्रा के दौरान, वातानुकूलित कोच, शयनयान कोच में कोई भी पुलिस कर्मचारी बिना टिकट, उपयुक्त प्राधिकार पत्र के बिना यात्रा करते पाया जाता है तो उनके विरुद्ध रेल नियमानुसार कार्यवाही कर प्रभारित किया जाये एवं इसकी सूचना वाणिज्य नियंत्रक जबलपुर को अवश्य सूचित किया जाए। सहायक वाणिज्य प्रबंधक (कोचिंग) पंकज दुबे के हस्ताक्षर से जारी फरमान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसे अति आवश्यक समझा जाये।