मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत 10 फरवरी को, तीन दिन में करें आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत 10 फरवरी को, तीन दिन में करें आवेदन

नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की श्रंखला में 10 फरवरी 2023 को जनपद पंचायत नर्मदापुरम में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नर्मदापुरम ने सर्व संबंधित से आग्रह किया है कि वे इस आयोजन में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में हर स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान करें। सीईओ जनपद पंचायत हेमंत सूत्रकार ने बताया है कि 10 फरवरी को जनपद पंचायत नर्मदापुरम में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए पात्र हितग्राहियों से 25 जनवरी तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

विवाह सम्मेलन में हितग्राहियों को शामिल होने के लिए वर-वधू का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। विवाह के लिए वधु की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा वर की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इसी तरह से परित्यक्ता महिला का कानूनी रूप से तलाक होना अनिवार्य है, कल्याणी महिला के लिए मृतक पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में सहायता प्राप्त करने के लिए आय का कोई बंधन नहीं हैं। विवाह सम्मेलन में भाग लेने के लिए हितग्राही विस्तृत जानकारी जनपद कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: