गबन के अरोपी पंचायत सचिव और सरपंच दोषी, 3-3 वर्ष की सजा

गबन के अरोपी पंचायत सचिव और सरपंच दोषी, 3-3 वर्ष की सजा

इटारसी। द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश इटारसी साविता जडिय़ा के न्यायालय ने ग्राम पंचायत पथरौटा के तत्कालिक सचिव विवेक चिमनिया और सरपंच शांतिबाई को गबन का दोषी पाते हुए धारा 409, 467, 468, 420 में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास प्रत्येक धाराओं में और 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है।
एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष 2011 से 2015 के बीच सचिव विवेक चिमानिया और सरपंच शांतिबाई पथरौटा पंचायत के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु पंचायत के एसबीआई के खाते से करीब 59,42154 रुपये की राशि का निर्माण कार्य कराना था लेकिन दोनों ने संपूर्ण राशि निकालकर कुल 13,58603 रुपये का काम कराया, बाकी की शासकीय राशि 45,83,351 की राशि का निर्माण कार्य न कर गबन कर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद ने जांच के आदेश दिए और कमेटी का गठन किया। कमेटी ने जांच में गबन होना पाया जिस पर से पथरौटा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 409 आईपीसी का अपराध दर्ज किया।
न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 120 बी का विचारण किया। एजीपी भदौरिया ने आगे बताया अभियोजक ने कुल 19 गवाह और करीब 405 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित किया। जिस पर न्यायालय कु सविता जडिय़ा ने आरोपियों को आज प्रत्येक धाराओं में 3-3 वर्ष का कारावास और प्रत्येक धाराओं में 1-1 जुर्माना कुल 4-4 रुपये जुर्माना किया। शासन मप्र सरकार की और से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया इटारसी ने की है।

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AUTHORRohit

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