प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पीडि़त प्रतिकर योजना की दी जानकारी

नर्मदापुरम। रविवार को जिला प्रशिक्षण केंद्र में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नर्मदापुरम द्वारा मप्र अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना के संबंध में एएनएम, आशा एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आलोक अवस्थी ने योजना के बारे में विस्तार से बताया।

श्री अवस्थी ने बताया कि मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, 2015 अपराध पीडि़तों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुयी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, उनके प्रतिकर के लिए निधियां एवं प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने बनाई है। पीडि़त अथवा उसका आश्रित इस योजना के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। इस योजना में पीडि़त वह व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप से कोई हानि/क्षति कारित विधिक वारिस भी सम्मिलित है। जैसे- पीडि़त की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र प्राप्त हों।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गौतम भट्ट द्वारा हानि या क्षति का विवरण तथा प्रतिकर की अधिकतम सीमा तथा टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला विधिक सहायता अधिकारी कु अंकिता शांडिल्य, सिविल सर्जन डॉ सुधीर विजयवर्गीय, शैलेंद्र शुक्ला डीसीएम, सुनील साहू एमपीडब्ल्यू, शेरसिंह बड़कुर पीएलवी, श्वेता रैकवार, मनोज सोनी, पूरन बघेल, शैलेंद्र अहिरवार, सहित नर्मदापुरम की समस्त महिला स्वास्थ्य, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

Royal
CATEGORIES
Share This

AUTHORRohit

error: Content is protected !!