1 से 6 नंबर की सीट होगी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित, लगेगा आधा किराया

1 से 6 नंबर की सीट होगी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित, लगेगा आधा किराया

नियम का पालन नहीं करने वाले कंडेक्टर पर होगी कार्रवाई, बस का लायसेंस होगा निरस्त

भोपाल। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए वाहनों में भी सुविधा देने की बात कही है। निरूशक्तजन कल्याण आयुक्त संदीप रजक (Disabled Welfare Commissioner Sandeep Rajak) ने वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नम्बर तक की सीट दिव्यांगों के लिये आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर लायसेंस निरस्त भी कर दिया जाएगा। रजक ने यह बात आज छिंदवाड़ा में निरूशक्त व दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न संस्थाओ, वृद्धाश्रम, आधार फाउंडेशन, बस.स्टैण्ड परिसर, जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र आदि का निरीक्षण करने के दौरान कही।

यह सुविधा देने की भी कहा
दिव्यांगजनों के लिये किये गये कार्यों और विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की। रजक ने जिले में शत.प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिये यूबीआईडी कार्ड (UDID CARD), दिव्यांग विवाह (Divyang Vivaah), प्रोत्साहन योजना (protsahan yojana) के क्रियान्वयन, एडिप योजना (Adip scheme) में जिले भर में शिविरों का आयोजन, उपकरण वितरण के लिये दिव्यांगों का चिन्हांकन कार्य, दिव्यांग को बस किराये में छूट न देने पर बस ऑपरेटर पर की गई कार्रवाई और कलेक्ट्रेट एवं शहर के कई अन्य स्थलों पर दिव्यांगजनों से संबंधित सामग्री प्रदर्शन द्वारा प्रचार.प्रसार कार्य की सराहना की।

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