इटारसी। न्यायालय ने करीब छह वर्ष पुराने दहेज प्रताडऩा के एक मामले में मृतका के पति विक्की उर्फ विकास मौर्य को धारा 304 के अंतर्गत सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विक्की 4 जुलाई 16 से 2 अगस्त 16 तक 29 दिन अभिरक्षा में रहा, अत: इस अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। शेष सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने की थी।
श्री भदौरिया ने बताया कि 3 जुलाई 2016 को थाना इटारसी में देवेन्द्र कापसे ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी बहन मंजू कापसे मौर्य का विवाह विकास मौर्य के साथ इटारसी में हुआ। उसकी बहन इटारसी में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थी थी। 26 जून 2016 को विकास मौर्य की बहन सुषमा मौर्य ने बताया था कि मंजू की तबीयत खराब है, जब वह एवं उसकी छोटी बहन इटारसी आये थे, जहां पता चला कि मंजू को अस्पताल लेकर गये हैं। उसकी बहन बेहोश है और आईसीयू में भर्ती थी। दो बजे उसकी बहन की मौत हो गयी, उसे बहन की मौत पर संदेह है। रिपोर्ट के आधार पर जांच के बाद उसके पति विकास मौर्य, जार्डन और श्रीमती सुषमा मौर्य को गिरफ्तार किया था। विचारण उपरांत आज न्यायालय ने विक्की उर्फ विकास मौर्य को सात वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। शेष दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।