नर्मदापुरम। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर शुक्रवार को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। जिले के सभी मतदाताओं से यह आग्रह है, कि वे निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए निर्भय होकर बिना किसी प्रलोभन के मतदान केन्द्र पर जाकर अपने नैतिक मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में सहभागी बने।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। सभी मतदाता अपने मतदाता कार्ड या वैकल्पिक दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को अपने मताधिकार के लिये जागरूक किये जाने के अनेकों नवाचार किये जाने का अभियान सतत चलाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं को मतदान देने के लिए समर्थ बनाने में काफी मदद मिली है। मतदाता जागरूकता / स्वीप प्लान के अधीन सुदृढ लोकतंत्र के लिये अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिये जिले में कई गतिविधियों निरंतर संचालित कि जा रही है, जिनसे निर्वाचन प्रक्रिया में सभी हितधारकों को पहले से अधिक जागरूक करना संभव हो पाया है।
मतदान प्रक्रिया सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चलेगी
मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार विधानसभा चुनाव-2023 के तहत 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान के लिए राज्य शासन द्वारा 17 नवम्बर 2023 दिन शुक्रवार को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा। श्रमिकों को 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश के निर्देश हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानानुसार समस्त विधानसभाओं के क्षेत्रों में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहां आम निर्वाचन हो रहे हैं, उन्हें मतदन के लिए सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। 17 नवम्बर,2023 को मतदान दिवस के दिन जिले के समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों, व्यवसायियों, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधकों को श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदाय करने के निर्देश दिए गये है।
फोटोयुक्त 12 दस्तावेजों में से कोई एक से मतदान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है, उन्हें 17 नवंबर को मतदान से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र अर्थात ईपिक प्रस्तुत करना होगा। केवल मतदाता पर्ची से मतदाता मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन ईपिक कार्ड या अन्य वैकल्पिक 12 दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र अवश्य लेकर जाएं ताकि मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो। मतदान ईपिक नहीं होने पर इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा पीएसयू अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे।