ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लागू होने पर अवैध शराब पर लगा प्रतिबंध
इटारसी। समीपस्थ ग्राम ढाबाकलॉ में ग्रामसभा ने अवैध शराब बिक्री और सेवन के खिलाफ प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किय हैं। इस प्रस्ताव को लागू होने के बाद अवैध शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो भी व्यक्ति अवैध शराब बिक्री करेगा उस पर ग्राम पंचायत ने 1000 हजार रुपए दंड का प्रावधान किया है।
ग्राम पंचायत ढाबाकलॉ ने नशा मुक्ति की दिशा में कदम उठाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके अनुसार ग्राम कोई भी व्यक्ति अवैध शराब बिक्री नहीं करेगा। इस प्रस्ताव पर दो सौ लोगों ने हस्ताक्षर किया हैं। ग्राम सभा ने तय किया है कि जो व्यक्ति गांव में अवैध शराब की बिक्री करते पाया जाता है तो उस पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
गांव का माहौल हो रहा खराब
गौरतलब है कि गांव का माहौल खराब होने से ग्रामवासी परेशान थे। यहां लगातार अवैध शराब बिक्री होने से गांव के कई युवा इसकी लत में आकर परिवार खराब कर रहे थे। यहां तक की बच्चे भी शराब पीने लगे थे। महिलाओं से अभद्रता की घटनाएं बढ़ रही थीं। गांव का माहौल ज्यादा खराब हो गया था। आखिरकार ग्रामसभा में इससे निजात पाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा।
अवैध शराब नहीं बिकेगी
कई दिनों से इस समस्या से परेशानी ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय पर ग्राम के युवा, सम्मानित वरिष्ठ सदस्य और महिलाओं ने पहल करके ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराके मध्यप्रदेश शासन की पंचायत राज व्यवस्था के अधिकार के तहत अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
बस स्टैंड पर अवैध धंधा
ग्रामसभा में बताया गया है कि अवैध शराब माफिया बस स्टैंड पर अवैध शराब का धंधा कर रहा है जिससे आए दिन गांव में लड़ाई झगड़े होते हैं, बस स्टैंड सहित किसी भी मोहल्ले में शराब का अवैध विक्रय पूरी तरह से बंद होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे पुलिस के हवाले किया जाए और ग्राम पंचायत अर्थदंड से दंडित करे। ग्राम स्तर पर इसके लिए महिला नशामुक्ति समिति का गठन किया जाए ताकि गली-मुहल्ले के शराबियों पर नजर रखी जा सके। शराबियों को नशे के नुकसान बताएं, सुधार के प्रयास करें फिर भी नहीं माना तो पुलिस को शिकायत और अर्थदंड लगाया जाए।