इटारसी। यदि आपके वार्ड की राशन दुकान बंद है या उस पर अधिक भीड़ है। आप काम के सिलसिले में बाहर चले गये हैं और जहां रहते हैं, वहां की दुकान से राशन नहीं सकते हैं तो आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। शासन ने एक नयी व्यवस्था की है, कि आप अब किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने अक्टूबर महीने से प्रदेश के सभी जिलों में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू कर दी है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अति रियायती दर पर राशन मिले इसके लिए सरकार ने आधार कार्ड आधारित राशन वितरण व्यवस्था राज्य में लागू करने की दिशा में देवास जिले में प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी। इसके आशाजनक परिणामों को देखते हुए इस माह से यह व्यवस्था अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। इसके तहत प्रदेश में सार्वजनिक प्रणाली से राशन लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी निर्धारित दुकान के अलावा किसी अन्य दुकान से भी अपना राशन रियायती दरों पर खरीद सकता है। इस योजना से प्रदेश के 5.46 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा होगा और विस्थापित होने की स्थिति में उनका राशन कार्ड समाप्त नहीं होगा और वह प्रदेश स्थित किसी भी शासकीय राशन की दुकान से अपना राशन ले सकेगा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन खराब होने या दुकान बंद होने पर हितग्राही अपना राशन इच्छानुसार किसी भी अन्य दुकान से प्राप्त कर सकता है। इससे दुकानों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी और इससे होने वाले सेवा सुधार का लाभ भी हितग्राही को मिलेगा।
पता बदलने या दुकानदार के समय पर सामान न देने जैसी शिकायतें अब नहीं आएंगी। खाद्य विभाग इन समस्या से उपभोक्ताओं को राहत देने जा रहा है। पायलेट प्रोजेक्ट में मिली सफलता के बाद अब सभी जगह यह नियम लागू हो रहा है, जिसके अनुसार गरीब परिवार को राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पता बदलने पर उपभोक्ता जहां रहता है वहां की किसी भी दुकान पर अपना पंजीयन करवाकर समग्र आईडी, राशन पर्ची और आधार की प्रति देकर अनाज ले सकेगा। यह योजना कुछ स्थानों पर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की थी। सफलता मिलने के बाद इसे सभी क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है।
आधार कार्ड देने पर आ जाएगा पुराना डेटा
राशन दुकान पर आधार कार्ड देने पर उपभोक्ता का पूरा रिकार्ड दूसरी दुकान पर पहुंच जाएगा। जिसका डेटा नजर आएगा विभाग उन उपभोक्ताओं को ही कोटा जारी करेगा। शासन ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि पारदर्शी व्यवस्था के संचालन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है…!
अक्टूबर माह से ईपीडीएस योजना लागू की गई है। इसके अनुसार अब हितग्राही प्रदेश के किसी भी राशन दुकान से अपने हक का अनाज ले सकता है। यह आधार बेस्ड है और हितग्राही कहीं भी अंगूठा लगाकर राशन ले सकता है। यानी कोई मजदूर यदि यहां से धार या इंदौर मजदूरी करने गया है तो वह वहां की किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन अंगूठी लगाकर ले सकता है। यह सारा सिस्टम ऑनलाइन है।
संदीप पाटिल, खाद्य अधिकारी