इटारसी। एडीएम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर डॉ केडी त्रिपाठी जिला होशंगाबाद ने खाद्य सुरक्षा के बने प्रकरणों में दंड आरोपित किए जिसमें से सुनील मेहतो पथरोटा इटारसी पर राजश्री पान मसाला अमानक बेचने के लिए 15000 का जुर्माना लगाया वहीं जितेंद्र यादव, जय माता मिष्ठान केंद्र मेन मार्केट बानापुरा सिवनी मालवा को मिथ्या छाप पिस्ता बर्फी जिसमें सिल्वर फाइल के स्थान पर एल्युमिनियम फाइल लीफ का उपयोग किया गया था, 10000 का जुर्माना आरोपित किया।
इसी तरह से रहमान खान जैन रेस्टोरेंट पचमढ़ी को अमानक तुवर दाल बेचने के लिए 5000 का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही लाल सिंह राजस्थान मिष्ठान भंडार रसूलिया को मिथ्या छाप बेसन का लड्डू बेचने के लिए 10,000 का दंड, संजय साहू किराना इमली बाजार होशंगाबाद को बिना पंजीयन के खाद पदार्थ बेचने के लिए 1000 का जुर्माना, नीरज का काबरा पचमढ़ी को बिना पंजीयन खाद पदार्थ बेचने एवं रेस्टोरेंट चलाने के लिए 5000 का जुर्माना, मनोज यादव, यादव डेयरी फार्म सहेली ग्राम इटारसी को भैंस का अमानक दूध बेचने के लिए 10,000 का जुर्माना, ओन ली हुसैनी किराना न्यास कॉलोनी इटारसी को प्रतिबंधित गुटखा पाउच एवं बिना पंजीयन के किराना दुकान चलाने के लिए 10,000 का जुर्माना लगाया गया है।