होशंगाबाद। जिला पंचायत सभागार में जन सुनवाई में मिले आवेदन पत्रों पर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अधिकारियों को आवेदन पत्रों का सात दिन में निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवेदन पत्रो के निराकरण की जानकारी टीएल बैठक में प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में जिला पंचायत सीईओ पीसी शर्मा, डिप्टी कलेक्टर टीना यादव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जन सुनवाई में पचमढ़ी निवासी पूजा सोनी तथा आरती सोनी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवासीय सुविधा का आवेदन दिया। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को दोनों छात्राओं को छात्रावासों में आवास की सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में स्थान रिक्त न हो तो इनके आवास के लिए पृथक से व्यवस्था करें। जासलपुर की रेवा सिंह ने सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाने तथा बिजली के बिल की राशि कम करने आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार को तत्काल अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कार्य पालन यंत्री विद्युत मंडल ने बताया कि बिजली बिल की राशि में नियमानुसार दो दिन में संशोधन करके कनेक्शन की कार्यवाही की जाएगी।
जन सुनवाई में शिवपुर निवासी राधेलाल ने बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने कार्य पालन यंत्री विद्युत मंडल को आवेदन पत्र का परीक्षण करके तीन दिन में कनेक्शन देने निर्देश दिए। ग्राम गुर्रा निवासी बिहारी सिंह पठारिया के भी बिजली कनेक्शन के आवेदन पत्र का जन सुनवाई में निराकरण किया। कलेक्टर ने तीन दिन में आवेदक को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने निर्देश दिए। ग्राम मालाखेड़ी के राम किशोर यादव तथा राम सेवक यादव ने स्वरोजगार योजना में ऋण का आवेदन दिया। कलेक्टर ने अग्रणी बैंक प्रबंधक आवेदन पत्रों के संबंध में सात दिन में कार्यवाही को कहा। जन सुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन भुगतान, शौचालय निर्माण की राशि, मजदूरी भुगतान, अतिक्रमण हटाने, बैंक ऋण माफी तथा उपचार सहायता के आवेदन पत्रों पर सुनवाई की।