इटारसी। अब आप बिना सक्षम अनुमति के हैंडपंप, जेटपंप और नलकूप का खनन नहीं करा सकेंगे। कलेक्टर ने ग्रीष्मकाल में घटते जल स्तर को देखते हुए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया है। केवल विशेष परिस्थिति में एसडीओ राजस्व को अनुमति के लिए अधिकृत किया है। इस आदेश के संदर्भ में नगर पालिका ने नलकूप खनन करने वालों को नोटिस दिए हैं कि बिना अनुमति वे कहीं भी खनन कार्य न करें।
शहरी क्षेत्र में कोई भी संस्था प्रमुख बिना सक्षम स्वीकृति के नलकूप उत्खनन कार्य नहीं करा सकेंगे। बिना अनुमति के खनन कार्य करते पाए जाने पर ऐसे लोगों या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मशीनें जब्त कर ली जाएंगी। नगर पालिका के जल विभाग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि ऐसे शहर के दस मशीन मालिकों को नोटिस जारी करके बिना सक्षम अनुमति देखे, नलकूप खनन कार्य नहीं करने को कहा है। नोटिस में चेतावनी दी है कि यदि बिना अनुमति के नलकूप खनन कार्य करते मिली तो मशीनें जब्त की जाएंगी और सारी जिम्मेदारी मशीन मालिक की होगी।