पूर्व मंडी अध्यक्ष बामने व उनके पुत्र को मिली जमानत

Post by: Manju Thakur

इटारसी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा के निवास पर हुए विवाद के मामले में जेल भेजे गए पूर्व मंडी अध्यक्ष और जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश बामने व उनके पुत्र शरद बामने को आज न्यायालय ने 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। आज सारा दिन इसी मामले में कोर्ट के जमानत देने, नहीं देने संबंधी फैसले पर शहर की नजर लगी हुई थी। देर शाम को कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा को हाईकोर्ट का नोटिस तामील कराने का बताकर पहुंचे पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने व उनके पुत्र शरद व दुर्गेश बामने से विवाद होने पर विधानसभा अध्यक्ष के विधि सलाहकार विनोद चौहान की रिपोर्ट पर पुलिस ने 452 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। बामने की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस उनके समर्थन पर सड़क पर उतर आयी थी और जयस्तंभ चौक पर दिनभर धरना-प्रदर्शन, रैली और पुतला दहन किया गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी चर्चा में थी जिसमें श्री बामने की पत्नी की तरफ से चेतावनी जारी करना बताया जा रहा था कि उन्होंने परिवार के 13 सदस्यों के साथ आत्मदाह करने को कहा था। कांग्रेस के समर्थकों ने इस पोस्ट को रीपोस्ट भी किया था।

Sai Krishna GoldMark

error: Content is protected !!