इटारसी। शनिवार 8 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत में तीन खंडपीठों में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत में बैंक रिकव्हरी, नगर पालिका के बकाया कर, विद्युत बिल संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण जैसे मामले छह न्यायालयों की दो और नपा सीएमओ की एक खंडपीठ में रखे जाएंगे। नगर पालिका ने अपने बकायादारों को करीब 35 लाख के बिल दिए हैं, जिसमें संपत्तिकर, जलकर, कच्ची-पक्की दुकान का किराया शामिल है।
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश से तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर इटारसी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बैंक, बिजली कंपनी, नगर पालिका, टेलीफोन विभाग द्वारा बकाया वसूली के मामले रखे और निराकृत किए जाएंगे।
नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक संजय दीक्षित ने बताया कि नगर पालिका ने अपने बकायादारों को संपत्तिकर, जलकर, कच्ची-पक्की दुकान किराए के करीब 35 लाख रुपए के बिल दिए हैं, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से वसूली की जाएगी। इसी तरह बिजली कंपनी ने भी प्रीलिटिगेशन और लिटिगेशन प्रकरणों के अंतर्गत बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं। लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत 40 फीसदी और लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल नागरिक दायित्व अंतर्गत 25 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी।