पिपरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया एमएल राठौर के न्यायालय ने चलती ट्रेन में महिला यात्री से लूट करने के आरोपी चंदन रघुवंशी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अपराध में 04 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया फरियादी मुकेश पटेल निवासी शाजापुर 09 जनवरी 2021 को ट्रेन 08233 डाउन इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस के कोच नं. एस-4 बर्थ नं. 5,6,8,14 पर अपनी पत्नी प्रभा पटेल, बच्ची निशिता पटेल, भांजी खुशबू पटेल के साथ रेल्वे स्टेशन बेरछा से श्रीधाम के लिए यात्रा कर रहे थे कि यात्रा के दौरान रात्रि करीब 01 बजे रेल्वे स्टेशन सोहागपुर में जब ट्रेन खड़ी हुई तब एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रभा पटेल को डरा-धमकाकर लेडीज पर्स लूटकर भाग गया। उसकी उम्र 35-40 वर्ष, रंग गोरा, इकहरा बदन, लंबाई लगभग 5.5 इंच, काली जैकेट, जींस का पेंट पहने बताया गया। प्रभा के चिल्लाने पर उसने उस लड़के को पकडऩे का प्रयास किया लेकिन वह भाग गया।
पर्स के अंदर एक मंगलसूत्र सोने का करीबन 1-1/2 तोला एवं 01 सोने की चेन वाला लॉकिट सहित वजन करीब 01 तौला, दो सोने की अंगूठी वजनी करीबन 05-05 ग्राम, 01 जोड़ सोने के लटकन वजन करीब 08 ग्राम, एक जोड़ी कान के झाले वजन 08 ग्राम सोने के चांदी की अंगूठी सफेद नग लगा हुआ वजन 05 ग्राम एवं एक मोबाइल एवं मेकप का सामान, वोटर आईडी पत्नी प्रभा की एवं नगदी 10000 रुपए सभी नोट 500-500 रुपए रखे थे। लूटे गये सामान की कुल कीमत 2,83,000 रुपए बतायी गयी।
पुलिस चौकी रेल पुलिस पिपरिया थाना जीआरपी गाडरवारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत आरोपी चंदन रघुवंशी पिता भगवत सिंह रघुवंशी के विरूद्व धारा 392 भादवि के अंतर्गत अपराध का चालान न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण को जीआरपी द्वारा जघन्य सनसनीखेज अपराध में चिन्हित किया। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने अभियोजन के तर्र्कों से सहमत होकर आरोपी चंदन रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अपराध में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सोहनलाल चौरे ने पैरवी की।