नौकरी का झांसा देने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारवास

Post by: Rohit Nage

Life imprisonment to the accused who entered the house and killed the accused.

होशंगाबाद। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमोल सांघी (Amol Sanghi), होशंगाबाद (Hoshangabad) के न्यायालय ने आरोपी दिनेश मंसोरिया (Dinesh Mansoria) को धारा 420, 506 भादवि में 4 वर्ष (6 काउंट) सश्रम कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण के पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद अखिलेश गंगारे (Akhilesh Gangare) ने बताया कि आरोपी दिनेश मंसोरिया ने तहसील पातालकोट (Patalkot) (छिंदवाड़ा) के निवासी राहुल इवनाती (Rahul Ivanati) तथा साथ राजेश (Rajesh), बलराम (Balram), महेश (Mahesh), राजालाल (Rajalal) एवं कलमसा (Kalamsa) से चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने बैंक खाते में 3 लाख से अधिक रूपये बेईमानीपूर्वक लिये तथा नौकरी न लगने पर फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी, स्वयं को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर अन्य अधिकारियों से संबंध होने की बात कही थी। फरियादीगणों से उनके शैक्षणिक दस्तावेज लिये थे, परंतु नौकरी न मिलने पर सभी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया और संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

 

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