पत्नी को जलाने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Post by: Rohit Nage

The accused who molested a minor got 04 years of rigorous imprisonment

इटारसी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भाट मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय आरोपी मिथुन भाट पिता नानक राम भाट को उसकी स्वयं की पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने और उसकी हत्या करने के प्रयास का दोषी पाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा धारा 307 भारतीय दंड विधान के तहत सुनाई है, साथ ही 3000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किए जाने का आदेश भी पारित किया है।

इसी तरह धारा 498 ए भारतीय दंड विधान में दोषी पाते हुए 2 वर्ष के शास्त्रम कारावास की सजा एवं 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। दोनों अर्थ दंड आधा नहीं किए जाने पर आरोपी को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा। इस प्रकरण में आरोपी मिथुन भाट 21 नवंबर 2022 से निर्णय 1 फरवरी 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में ही रहा है, अत: उसकी न्यायिक अभिरक्षा की अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि आरोपी मिथुन भाट पर इस आशय का आरोप था कि 11 नवंबर 2022 को अपने घर पर उसकी पत्नी पीडि़ता राजेश्वरी भाट से उसके चरित्र को लेकर उसे उल्टा सीधा बोला था और मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर उसके साथ मारपीट करने लगा था।

फरियादी के मना करने पर आरोपी ने बाहर जाकर एक प्लास्टिक की बोतल में मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकाल कर लाया और जान से खत्म कर देने की नीयत से राजेश्वरी भाट के ऊपर पेट्रोल डाला तथा वही पड़ी हुई माचिस से तीली निकालकर उसे जलाकर छुआ दिया जिससे आग एकदम से भभक गई और पीडि़ता जलने के कारण चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी। मोहल्ले के दंगल भाट और अरुण भाट ने उसके ऊपर पानी डाला और उसके मायके बालों को खबर दी। उसके मायके वाले आ गए थे उसका भाई और आसपास के लोंगों ने तथा पति मिथुन भाट ने सरकारी अस्पताल इटारसी लेकर गए थे, फिर दयाल अस्पताल लेकर गए थे जहां पीडि़ता का इलाज हुआ था।

प्रकरण में आरोपी मिथुन भाट शादी के पक्ष से ही अपनी पत्नी पर शक करता था और इसी बात को लेकर उसके द्वारा अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद होते रहता था। इसी बात को लेकर पति ने यह घटना कार्य की थी। पीडि़ता ने अपने मरणासन कथन में पुलिस को यह बात बताई थी। घटना के एक दिन पहले 10 नवंबर 2022 को दोपहर में पीडि़ता अपने मायके भाट मोहल्ला गई थी, वहां से उसका पति आरोपी मिथुन भाट शाम के करीब 7 बजे के आसपास उसे अपने घर वापस लेकर आ गया था और रोज की तरह उसके साथ गंदी-गंदी गालियां देकर उसके चरित्र को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगा था। अभियोजन की ओर से संपूर्ण पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया था।

कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है, आरोपी जेल में है अत: उसकी सजा वारंट बनाकर केंद्रीय जेल नर्मदा पुरम भेज दिया गया है। इस प्रकरण में आरोपी मिथुन भाट एवं उसके पिता नानकराम भाट तथा माता कलावती भाट के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड विधान का पुलिस के द्वारा कायम किया था जिसका विचारण प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने कर आरोपी मिथुन भाट को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया है तथा आरोपी के माता-पिता के विरुद्ध पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में उन्हें समस्त धाराओं से दोष मुक्त किए जाने का आदेश भी पारित किया गया है।

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