नाबालिग का अपहरण एवं बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Post by: Rohit Nage

इटारसी। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सुश्री सविता जडिया ने एक नाबालिग का अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया ठाकुर, 22वर्ष, निवासी राजस्थान धारा 363 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष के कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड, 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा लैंगिंक कृत्य करने के अपराध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोक्त्री के मजदूर पिता ने थाना पथरोटा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री 14 साल की है और माध्यमिक शाला में आठवी में पढ़ती है। 23 सितंबर 2019 को 9:30 बजे सुबह उसकी लड़की स्कूल जाने का कहकर गई थी। वह भी इटारसी न्यायालय पेशी में गया था। उसकी पत्नी खेत मजदूरी करने गई थी। करीब 11 बजे स्कूल के टीचर ने उसकी पत्नी को फोन कर बताया कि बच्ची स्कूल नहीं आई है। वह वापस कोर्ट से घर गया। उसने व उसकी पत्नी ने बच्ची को आसपास के रिश्तेदारों में तलाश किया, मोबाइल पर फोन लगाने पर वह बंद बता रहा था। उसकी नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसलाकर ले गया है।

फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण के अनुसंधान के दौरान नाबालिग के मिलने पर उसने बताया कि 21 सितंबर 2019 को कृष्णा से इटारसी के मंदिर में पहचान हुई थी, उसके बाद दूसरे दिन कृष्णा ने उसे बोला कि वह उससे शादी करना चाहता है। कृष्णा के कहने पर नाबालिग 23 सितंबर 2019 को स्कूल में पेपर देने का बोलकर सलकनपुर पहुंची वहां अभियुक्त कृष्णा ने उसे दो दिन एक झोपड़ी में रखा और बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया इसके बाद कृष्णा उसे खेतलीपुरा उप्र ले गया वहां भी अभियुक्त ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त एवं पीडि़ता की डीएनए रिपोर्ट से भी बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी। शासन की ओर से पैरवी एचएस यादव अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया।

सजा का विवरण

न्यायालय द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी द्वारा कृष्णा उर्फ कन्हैया ठाकुर पिता रामस्वरूप ठाकुर, 22 वर्ष, निवासी राजस्थान 363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड और न देने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, 376(2)(एन) भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 1000 रुपए अर्थदंड और अर्थदंड न देने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, तथा अर्थदंड ने देने पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।

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