उत्कृष्ट उमा विद्यालय परिसर में धारा 144 लागू

Post by: Manju Thakur

होशंगाबाद। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज सरियाम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। विद्यालय को 10 वीं एवं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र बनाया है। अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन कर्ताओं के कार्यों में अनावश्यक हस्ताक्षेप एवं मूल्यांकन कार्य को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद में केवल मूल्यांकन कार्य से संबंधित शिक्षकगण एवं स्टाफ तथा मूल्यांकन केन्द्र एवं स्कूल के छात्र प्राचार्य की अनुमति से परीक्षा आदि कार्य के लिए ही प्रवेश कर सकेंगे। विद्यालय परिसर में अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: निषेध होगा। स्कूल स्टाफ को भी संबंधित प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन केन्द्र में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा जिसे सुरक्षा स्टाफ द्वारा चेक किया जाएगा। मूल्यांकन केन्द्र पर प्रभारी अधिकारी, मूल्यांकन कार्य में संलग्न शिक्षक अथवा स्टाफ का मोबाईल लेकर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध धारा- 188 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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