अड़ी बाजी करने पर आरोपी को एक वर्ष के कारावास सजा

नर्मदापुरम। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने करीब दो वर्ष पूर्व के एक अड़ीबाजी के प्रकरण में आरोपी को एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को फरियादी कुलदीप डोलरिया में मुन्ना सेठ की दुकान पर काम करने आया था। दुकान के बाहर पवन उर्फ जॉली राजपूत खड़ा था। कुलदीप को देखकर मां-बहन की गालियां देकर शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग करने लगा। कुलदीप ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया तो जॉली झूमा झटकी करने लगा और धमकी दी, शराब पीने के लिए रुपए नहीं देगा तो जान से खत्म कर दूंगा।
उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात न्यायालय सुश्री स्निग्धा पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम ने अपने निर्णय में आरोपी पवन उर्फ जॉली को धारा 327 भादवि के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला नर्मदापुरम ने पैरवी की।