लापरवाही से ऑटो चलाना पड़ा महंगा, 01 वर्ष का कारावास

लापरवाही से ऑटो चलाना पड़ा महंगा, 01 वर्ष का कारावास

पिपरिया। ग्राम हथवास का निवासी और पिपरिया में आटो चलाने वाले एक आटोरिक्शा चालक को लापरवाही से आटो चलाकर एक बाइक सवार को टक्कर मारना महंगा पड़ गया। बाइक चालक (Bike driver) फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और इस मामले में 12 वर्ष बाद आये फैसले में कोर्ट ने आटो चालक को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पिपरिया सोहन लाल चौरे ने बताया कि फरियादी गोविंद सिंह ग्राम हथवास में रहता है, स्वयं का आटो पिपरिया में चलाता है। 4 दिसंबर 2009 की रात्रि में 01:35 बजे ऑटो क्रमांक mp 05 G-5702 का चालक अपने ऑटो रिक्शा को काफ़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था, तभी उसने मधुवन बगीचा मटकुली के पास सामने से आ रही मोटर साइकिल क्रमांक MP 05 MA 9590 में जोर से टक्कर मारी। घटना में मोटर साइकिल सवार ग्यारसी प्रसाद को नीचे गिरने से सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गयी। ऑटो वाला ऑटो छोड़कर भागने लगा फ़रियाफी गोविंद ने ऑटो वाले से नाम पूछा तो अजीत कुमार बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अजीत कुमार को गिरफ्तार (Arrest) कर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया। मामले की अग्रिम विवेचना थाना पिपरिया ने कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से सोहनलाल चौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया ने पैरवी की। अभियोजन के प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी पिपरिया ने आरोपी अजीत कुमार को धारा 304-ए भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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