इटारसी। रेल अधिनियम (Railway Act) के तहत दर्ज 201 प्रकरणों के निस्तारण के लिए विशिष्ट रेलवे दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खंडवा (Khandwa) ने इटारसी स्टेशन ( Itarsi Station) पर कैंप कोर्ट किया।
इस अवसर पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आर.पी.एफ थाने (RPF Police Station) पर दर्ज कुल 201 प्ररकणों के आरोपियों को पेश कर अभियोजित कराया गया जिन पर कोर्ट ने कुल 2,24,105 रुपए के जुर्माना के दंड से दंडित कर प्रकरणों का निस्तारण किया।