आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत पर एसडीएम कोर्ट में मामला पंजीबद्ध

Post by: Poonam Soni

इटारसी। अनुविभागीय दंडाधिकारी इटारसी के न्यायालय में आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे (RTI activist Pramod Pagare) की शिकायत पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20 (4)2020-21 पंजीबद्ध किया गया है। पगारे की मूल शिकायत यह है फ्रेन्ड्स स्कूल गर्वनिंग बोर्ड ने संपत्ति का दुरूपयोग किया है। फ्रेन्ड्स फॉरेन मिशन को भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 नवंबर 1979 के पत्र के तहत 18 अचल संपत्तियां यूनाईटेड चर्च आफ नारदान इंडिया ट्रस्ट एसोशियन बाम्बे को अंतरित करने की जानकारी दी गयी थी। इसी आधार पर 16 जनवरी 1980 को एक लीज डीड फ्रेन्ड्स फॉरेन मिशन कार्पोरेशन ट्रस्ट के द्वारा जो 18 अचल संपत्तियां यूनाईटेड चर्च आफ नारदान इंडिया को दी थी। उन संपत्तियों को यूनाईटेड चर्च ऑफ नार्दन इंडिया ट्रस्ट एसोशियन के द्वारा फ्रेन्ड्स स्कूल गर्वनिंग बोर्ड को स्थानांतरित की गयी। इस गर्वनिंग बोर्ड का मुख्यालय इटारसी है। रजिस्टार ऑफ सोसायटी मप्र में जिसका पंजीयन क्रमांक 30 है और 1941 से 1942 के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। इनको मप्र की 18 संपत्तियां प्रदान की गयी है। जो संपत्तियां ट्रांसफर की गयी है। 28 पृष्ठ की लीज डीड में पेज क्रमांक 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 पर लिखी है। उक्त सम्पत्तियों की जांच कराये जाने के संबंध में अनुरोध किया है। प्रमोद पगारे का कहना है कि लीज डीड भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है। आरटीआई एक्टीविस्ट प्रमोद पगारे ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुरोध किया है कि पूरे मामले की जांच कराये एवं नियम विरूद्ध दिए पट्टे को निरस्त करें।

 

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