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बदलाव: स्टूडेंट्स के पासपोर्ट आवेदन करने की व्यवस्था बदली, देना होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट

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होशंगाबाद। पासपोर्ट (Passport) बनवाने के लिए कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स (Students) को अब स्थाई के साथ वर्तमान पता भी आवेदन में प्रमाणित करना होगा। नाबालिग बच्चों के केस में माता-पिता को एनेक्सर डी में जानकारियां प्रमाणित करवाने के बाद जमा करानी होंगी। विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) से जारी सूचना के मुताबिक दिनांक 7 जून 2021 से मध्य प्रदेश के सभी 18 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, 5 टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा 5 सिवनी) खुल रहे हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

आवेदकों के लिए एडवाइजरी
– कॉलेज छात्रों को आवेदन करते समय अब कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें उनका वर्तमान एवं स्थाई पता अंकित होना चाहिए।
– जिन आवेदकों का लॉकडाउन के समय अपॉइंटमेंट रद्द हुआ था वे अपनी सुविधानुसार अपने आवेदन को रिशेड्यूल कर सकते हैं।
– पासपोर्ट आवेदन हेतु विदेश मंत्रालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किया गया है इसलिए फर्जी वेबसाइट पर आवेदन से बचें।
– यदि किसी अवयस्क आवेदक के माता अथवा पिता विदेश में है और बच्चों के लिए पासपोर्ट हेतु आवेदन करते हैं तो विदेश में स्थित माता अथवा पिता को एनेक्सर
– डी, भारतीय मिशन अथवा दूतावास से सत्यापित करके भेजना अनिवार्य होगा।
– कोर्ट केस वाले आवेदकों को कोर्ट के अंतिम निर्णय की कोर्ट द्वारा सत्यापित प्रति देना अनिवार्य होगा।

 

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