दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म राधे को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म राधे को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगाई

MUMBAI: ‘राधे : योर मोस्ट वांटेड भाई’ (‘Radhey: Your most wanted brother) के ब्रॉडकास्ट राइट होल्डर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने वॉट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को गैरकानूनी तरीके से सर्कुलेट करने पर रोक लगा दी है। दरअसल, जी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि फिल्म की कई पायरेटेड कॉपी और विभिन्न वीडियो क्लिप अनधिकृत रूप से देखने, डाउनलोड और स्टोरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर जनता के बीचसर्कुलेट की जा रही हैं। पायरेसी के चलते इसके लाइसेंसधारी और फिल्म में विभिन्न राइट्स होल्डर्स के हित गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद अपनी फैसले में कहा कि अनधिकृत रूप से स्टोरेज, पुनरुत्पादन, संचार, प्रसार, सर्कुलेट करना, कॉपी करना, बेचना या बेचने की पेशकश करना या वॉट्सऐप या किसी अन्य तरीके से फिल्म की उपलब्ध कॉपी या इसके किसी हिस्से को उपलब्ध कराना जी के कॉपीराइट का उलंघन हो सकता है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश
कोर्ट ने वॉट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म की पायरेटेड कॉपी बेचने वालों के अकाउंट सस्पेंड करने, उन्हें टर्मिनेट करने और स्थाई रूप से डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देशित किया है कि वे जी के साथ अपराधियों की सब्सक्राइबर डिटेल्स साझा करें, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

आईजीपी के सामने की कर चुके शिकायत
अपने अधिकारों के संरक्षण को लेकर जी पहले ही महाराष्ट्र साइबर डिजिटल क्राइम यूनिट के आईजीपी (इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) के समक्ष कॉपी राइट एक्ट-1957 के तहत पायरेटेड वर्जन बेचने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुका है। जी ने फरवरी में सलमान खान फिल्म्स से इसके प्रसारण अधिकार खरीद लिए थे। फिल्म 13 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों, OTT प्लेटफॉर्म जी5 और जी की ही पे पर व्यू सर्विस जीप्लेक्स पर रिलीज हुई।

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