अवैध ढंग से अमानक उर्वरक बेचने पर एफआईआर दर्ज

Post by: Rohit Nage

FIR lodged against committee manager of Anhai for collecting wheat less than procurement

नर्मदापुरम। उपसंचालक कृषि जेआर हेडाऊ ने बताया कि बनखेड़ी ब्लॉक के ग्राम भाट पिपरिया में बिना नंबर प्लेट के पिकअप वाहन से डीएपी की बोरी में पेक उर्वरक विक्रय किये जाने संबंधी शिकायत ग्रामीणों द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी। प्राप्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग-पिपरिया को विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया।

अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग-पिपरिया द्वारा जांच के दौरान पाया गया कि एक बिना नंबर प्लेट के पिक-अप वाहन से वाहन चालक राजकुमार रजक द्वारा क्षेत्र के किसानों को 1500 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी बेचा गया है। जांच में पाया गया कि राजकुमार रजक के पास जिले में किसानों को उर्वरक विक्रय करने के लिए कोई वैद्य लाईसेंस नहीं है। कृषकों द्वारा जो डीएपी खरीदा गया था, उसमें से गुणवत्ता परीक्षण हेतु 03 नमूने लिये गये।

उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला से प्राप्त परिणामों के आधार पर पता चला कि डीएपी के लिये गये तीनों नमूने अमानक स्तर के हंै। बिना उर्वरक लाईसेंस प्राप्त किये हुए अमानक स्तर का उर्वरक विक्रय करने पर आरोपी द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 07 तथा 19 (ए) का उल्लंघन किया गया है जिसके फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत राजकुमार रजक निवासी बघोड़ा तथा हर्ष गुप्ता के खिलाफ थाना बनखेड़ी ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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