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आदतन अपराधी लीला जाटव एक वर्ष के लिए जिलाबदर

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  • – अवैध शराब परिवहन के 5 प्रकरणों में वाहन राजसात करने के आदेश

नर्मदापुरम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक प्रकरण में जिला बदर का आदेश पारित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लीला जाटव आत्मज मक्खू जाटव उम्र 50 वर्ष निवासी बंगाली कॉलोनी नर्मदापुरम को जिला नर्मदापुरम एवं सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासन किये जाने के आदेश दिए हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अवैध रूप से शराब का परिवहन किये जाने के कारण अवैध शराब परिहवन में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने के आदेश पारित किये हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना इटारसी में दर्ज अपराध के तहत वाहन स्वामी करन सोनाले पिता प्रकाश सोनाले निवासी इटारसी की मोटरसायकल एमपी 05-एमटी 9901, थाना सोहागपुर अंतर्गत वाहन स्वामी आकाश विश्वकर्मा निवासी चांदामेटा जिला छिंदवाड़ा की मारूति ईको एमपी 28-सी-8297, थाना माखननगर अंतर्गत वाहन स्वामी बंटी उर्फ राजेश गोलिया पिता रवि गोलिया निवासी मानागांव की मोटरसायकल एमपी 05-एमआर 4914 एवं वाहन स्वामी माधुरी पत्नी बृजेन्द्र कुचबंदिया निवासी आवास कॉलोनी माखननगर की बिना नंबर की स्कूटी तथा थाना कोतवाली नर्मदापुरम अंतर्गत वाहन स्वामी मुन्नालाल आत्मज कोमलप्रसाद सोनी निवासी अशोक नगर का लोडिंग आटो एमपी 67-जी 0295 को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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