इटारसी। नगर पंचायत बनखेड़ी में पदस्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर संजय दुबे (Sanitary Inspector Sanjay Dubey) के स्थानांतरण पर हाईकोट से स्टे मिल गया है। उनका स्थानांतरण ओबेदुल्लागंज किया गया था जिसे उन्होंने हाईकोट में चैलेंज किया और कोर्ट ने अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू (Advocate Aishwarya Partha Sahu)की पैरवी पर स्थगन दे दिया।
उच्च न्यायालय जबलपुर (High Court Jabalpur) की प्रिंसिपल शीट ने म प्र शासन द्वारा बनखेड़ी नगर पालिका में पदस्थ स्वास्थ निरीक्षक संजय दुबे के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने बताया कि वर्तमान में लागू स्थानांतरण के नियमों का पालन किए बगैर संजय दुबे एसआई को नगर पंचायत बनखेड़ी से नगर पालिका परिषद ओबेदुल्लागंज स्थानांतरित किए जाने के शासन के विधि विरुद्ध आदेश 9 अप्रैल 21 को रिट याचिका के मध्यम से हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती दी गई है।
उक्त मामले में प्रारंभिक सुनवाई में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी (Justice Sanjay Dwivedi) ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू के तर्कों से सहमत होते हुए श्री दुबे के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया है। पूरे मामले में हाईटेक तरीके से ई फाइलिंग की गई और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से याचिकाकर्ता का पक्ष रखा गया।