होशंगाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार पाठक होशंगाबाद के न्यायालय ने आरोपी सतीश गौर पिता कमलकिशोर गौर, निवासी फौजदार पेट्रोल पंप के सामने रसूलिया, जिला-होशंगाबाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 एवं धारा-52(1) के अंतर्गत 01-01 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 20,000/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, होशंगाबाद अरूणा कापसे ने बताया कि 20 सितंबर 2012 समय प्रात: 11 बजे उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सहित निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-69 पर रसूलिया, होशंगाबाद स्थित प्रतिष्ठान धाकड़ मेडिकल स्टोर के सामने गुजर रहा था, रोड पर साईकिल पर पान मसाला प्रिंट के दो बैग रखे, भोपाल तिराहा की ओर जाते हुए साईकिल सवार को रोका। साईकिल सवार ने उसका परिचय सतीश गौर पिता कमल किशोर गौर बताया और स्वयं को जय अंबे ट्रेडर्स हीरो होंडा शोरूम के पास, होशंगाबाद का विक्रेता होना बताया। उसने बताया कि दोनों बैगों में पान मसाला है जो विक्रय हेतु घर से उसकी दुकान ले जा रहा है। दोनों बैग खोलकर देखने पर उसमें राजश्री गुटखे के कुल 60 पैक रखे पाये गये। गुटखे की गुणवत्ता पर संदेह होने पर परिवादी द्वारा उसका नमूना जांच हेतु क्रय किया तथा तुरंत नमूना लिये जाने की सूचना देने हेतु फार्म व्हीए की दो प्रतियां भरकर एक विक्रेता को देकर उनके हस्ताक्षर करवाकर एक प्रति में पावती प्राप्त की। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, अरूणा कापसे जिला-होशंगाबाद द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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