बिना अनुमति खोदी भूमि, ग्रामीणों का रास्ता भी किया बंद

Post by: Rohit Nage

Land dug without permission, road to villagers also closed
  • – ग्राम पंचायत पीपलढाना के ग्रामीणों ने किया खुदाई और रास्ता बंद का विरोध
  • – निजी भूमि पर भी बिना अनुमति नहीं कर सकते दो फिट से अधिक खुदाई
  • – ग्राम पंचायत पीपलढाना के सचिव ने लिखा पटवारी से पंचनामा बनाने को

इटारसी। ग्राम पंचायत पीपलढाना के अंतर्गत आलोक शर्मा नामक व्यक्ति के परिवार ने अपनी निजी भूमि पर करीब छह फिट खुदाई कर दी और नाली बनाकर ग्रामीणों के निकलने का रास्ता भी बंद कर दिया है। ग्राम के लोगों का कहना है कि यह पिछले कई वर्षों से चरनोई की भूमि थी, कैसे आलोक शर्मा काबिज हुए, उनको समझ नहीं आ रहा है। पंचायत का कहना है कि निजी भूमि भी है तो पंचायत और तहसील से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

केसला ब्लाक में पेसा एक्ट लागू है, ऐसे में बिना तहसील अनुमति के या ग्राम पंचायत की अनुमति के निजी भूमि पर भी दो फिट से अधिक खुदाई नहीं की जा सकती है, जबकि भू-मालिक ने यहां बकरी शेड बनाने के लिए छह फिट तक खुदाई करके नियम के विरुद्ध कार्य किया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ग्राम पंचायत को की है। सचिव ग्राम पंचायत पीपल ढाना मनीष राजपूत ने बताया कि आलोक शर्मा नामक व्यक्ति ने अपनी निजी भूमि बगैर तहसील एवं ग्राम पंचायत की अनुमति लिए लगभग 6 फीट खुदाई कर दी। बगैर तहसील या ग्राम पंचायत की अनुमति के व्यक्ति निजी भूमि को भी 2 फिट से ज्यादा नहीं खोद सकता है। इस कार्य के दौरान नाली बनाकर, किसानों के आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है।

ग्राम पंचायत ने दी रिपोर्ट

ग्राम पंचायत पीपलढाना के सचिव मनीष राजपूत ने तहसीलदार को बिना अनुमति मिट्टी का खनन और परिवहन करने की शिकायत की है। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम पीपलढाना शांतिधाम के समीप आलोक शर्मा के परिवार की भूमि है। इनके द्वारा नाली एवं मेढ़ बनाने के लिए लगभग छह फिट गहरी खुदाई कर दी गई है। इसी उत्खनित मिट्टी से बकरी शेड बन रहा है उसमें मिट्टी की भराई की जा रही है। 6 फिट गहरी मिट्टी की खुदाई एवं परिवहन की अनुमति ग्राम पंचायत से नहीं ली गई है। पेसा अधिनियम के तहत इन्हें अनुमति लेना आवश्यक है। निवेदन है कि उचित कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने दिया आवेदन

इधर ग्राम पंचायत पीपलढाना के करीब दो दर्जन परिवारों ने केसला पहुंचकर जनसुनवाई में आवेदन दिया है। उनका कहना है कि मिट्टी खुदाई और नाली निर्माण से आवागमन लगभग बंद हो गया है और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आवेदन में संबंधित के खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

इनका कहना है…

मामले में पंचायत सचिव से मिली रिपोर्ट के आधार पर हम इसकी जांच करा लेंगे। बिना अनुमति खुदाई नहीं की होगी तो विधिवत कार्यवाही की जाएगी।

सुनीता साहनी, तहसीलदार

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