मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ ने की उर्जा मंत्री से मुलाकात

Post by: Rohit Nage

इटारसी। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ ने आज मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात कर बिजली कर्मचारियों की लंबित मांगों संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की एवं एजेंडा दिया।

संगठन के सदस्यों से चर्चा के बाद जल्द ही उर्जा मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ एवं प्रबंध निदेशक के साथ महासंघ की विस्तृत चर्चा कराने का आश्वासन दिया। संगठन के सचिव हरिहरदास वैष्णव ने बताया कि उर्जा मंत्री के साथ बैठक सौहाद्र्रपूर्ण रही और उम्मीद है कि इसके जल्द ही परिणाम परिलक्षित होंगे।

इन मांगों पर हुई चर्चा

  • मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन ने कर्मचारियों के हित में चतुर्थ वेतनमान देने की घोषणा की थी, तत्संबंध में अधिकारी-कर्मचारियों के चतुर्थ वेतनमान के आदेश लगभग 06 माह पूर्व जारी हो चुके हैं, किन्तु विद्युत कंपनियों ने आज तक आदेश जारी नहीं किये हंै, विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में मध्यप्रदेश शासन के ही समस्त आदेश लागू होते हैं, शीघ्र आदेश जारी कराने के निर्देश प्रदान करें।
  • समान काम समान वेतन के आधार पर आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट नीति 2 बनाने एवं नई संविदा नीति-2023 को विद्युत की सभी कंपनियों में लागू किये जाने बाबत।
  • छठे वेतनमान की विसंगति जैसे ग्रेड पे- कार्यालय सहायक श्रेणी-एक की 3800 से 4100 रुपए एवं अनुभाग अधिकारी की ग्रेड-पे रू-4400 से 4800 रुपए होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के ग्रेड-पे का निर्धारण जिस दर से किया है, उसी दर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ग्रेड-पे दी जानी चाहिए, इस संबंध में राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों के ग्रेड-पे मेट्रिक्स में सुधार कर लागू कर दिया है, उसी के अनुरूप विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाए।
  • ट्रांसमिशन कंपनी में वरिष्ठ परिक्षण सहायक जिनकी सेवा अवधि 30 वर्ष पूर्ण होने पर उच्चवेतनमान का लाभ दिया है एवं उनका ग्रेड-पे 4400 रूपये हो गया है, उनके ओवरटाइम भुगतान पर कंपनी ने रोक लगाई है, जबकि सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री को ओवरटाइम भुगतान किया जा रहा है, तदानुसार वरिष्ठ परिक्षण सहायक को भी ओवरटाइम का भुगतान किया जावे।
  • विद्युत कंपनियों के औषधालय के स्ट्राक्चर (कंपनी संरचना) में पैरा मेडीकल, फार्मासिस्ट को पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाएं, चूंकि यह सेवा एवं मानवीय आधार से जुड़ा विषय है, अत: तत्संबंध में निर्देशित किया जाए।
  • कर्मचारियों की समस्याएं एवं उनके कल्याण एवं कंपनी हित में चर्चा हेतु एजेन्डा दिये जाने के बावजूद कंपनी प्रबंध निदेशक/ संचालक द्वारा समय न प्रदान किये जाने बाबत।
  • विद्युत की सभी कंपनियों के कर्मचारियों को आयुषमान कार्ड की पात्रता/ कैशलेश चिकित्सा प्रदान करने के संबंध में। सातवें वेतनमान में कार्यालय सहायक, संयत्र सहायक, परीक्षण सहायक का वेतन विसंगतिपूर्ण है, जिसमें वर्ष 2014 के पूर्वत कर्मचारियों के पूर्व को रू. 23,200 रुपए के वेतनमान में फिक्स किया है एवं 2018 के बैच के कर्मचारियों को 25,300 रुपए पर फिक्स किया है, इस विसंगति को समाप्त करवाने के निर्देश प्रदान करें।
  • मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को अकारण प्रताडि़त उनका मनमाने ढंग से स्थानांतरण किये जाने के संबध में।

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