इटारसी। कलेक्टर के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग की इटारसी परियोजना में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के अंतर्गत जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम रामगढ़ प्राथमिक शाला पुरानी इटारसी में बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) एक्ट की कार्यशाला की गई।
कार्यशाला में पर्यवेक्षक पूनम मौर्य ने उपस्थित बालिकाओं एवं महिलाओं को बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का यौन उत्पीडन संबंधी कृत्य किया जाता है तो अपराधी व्यक्ति को अधिकतम मृत्युदंड एवं कम से कम 20 वर्ष का कारवास होगा बच्चों को गुड टच एवं बेड टच के बारे में जानकारी दी गई। बृजेश पटेल एडवोकेट ने बालिकाओं को बताया कि यदि कोई भी उनका शारीरिक रूप से या मौखिक रूप से परेशान करता है तो उक्त संबंध में बालिका जल्द से जल्द अपने माता-पिता, स्कूल की शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नंबर से भी अपराधी व्यक्ति के विषय में जानकारी दे सकते हैं और पास्को एक्ट 2012 के विषय में भी जानकारी दी गई।
श्रीमती रीना खरे एएसआई एवं शाकिर खान आरक्षक ने बताया कि सभी पुलिस थाने में महिला एवं बच्चियों के लिए ऊर्जा डेस्क बनाई गई हैं जिससे कि संबंधित को अपनी परेशानी को साझा करने में एवं रिपोर्ट लिखवाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह भी बताया कि यदि कोई महिला या बच्ची पीडि़त है और वहां थाने नहीं आ सकती है तो संपूर्ण सहायता जहां पर वह चाहती है, वहां पर जाकर उसकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। पर्यवेक्षक पूनम मौर्य एवं अर्चना बस्तवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास अधिकारी दीप्ति शुक्ला, रामगढ़ प्राथमिक शाला पुरानी इटारसी की प्राचार्य एवं स्कूल की शिक्षिकाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं।