विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा ने विश्राम गृह में मीटिंग लेकर कहा, बेचने नहीं देंगे दुकान
इटारसी। बीते कुछ वर्षों से शिकायतें मिल रहीं थी कि एक व्यक्ति चार-पांच दुकानों की रसीदें कटवा लेता है और स्वयं दो दुकानें रखता है और शेष दुकान पांच हजार रुपए में अन्य को बेच देता है, इस तरह के कार्य को इस वर्ष नहीं होने दिया जाएगा। यह सख्त निर्देश आज विधायक डॉ.सीतासरन शर्मा (MLA Dr. Sitasaran Sharma) ने रेस्ट हाउस में राखी बाजार को लेकर राखी विक्रेताओं से हुई बैठक में दिये।
बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी (Sub Divisional Officer Revenue Madan Singh Raghuvanshi), नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, पूर्व पार्षद राकेश जाधव, राजेन्द्र सिंह टीटू सलूजा, राहुल चौरे, सौरभ मेहरा, अभिषेक कनोजिया सहित दो दर्जन से अधिक राखी दुकान लगाने वाले उपस्थित थे। सभी को स्पष्ट कर दिया है कि जो नियम बताये जा रहे हैं, उनका ईमानदारी से पालन करना होगा।
यहां से यहां तक लगेगा राखी बाजार
बैठक में तय किया गया है कि राखी बाजार आरएमएस चौराह से मनजीत होटल के सामने तक ही लगेगा। इससे आगे दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। माना जा रहा है कि राखी की करीब तीस दुकानें लगेंगी, क्योंकि बैठक में इतने ही लोग उपस्थित हुए थे। आज से ही राखी दुकानदारों को नगर पालिका में जाकर पांच सौ रुपए की रसीद कटवाना होगी और कल से वे अपनी दुकानें तैयार करके लगाना प्रारंभ कर सकते हैं।
साइज निर्धारित कर दिया गया है
राखी बाजार में लगने वाली दुकानों का साइज निर्धारित कर दिया गया है। राखी विक्रेताओं को एक दुकान केवल सात फुट चौड़ी और चार फुट तक गहरी रखना होगा। इससे अधिक साइज की दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। दुकान भी वही लोग लगा सकेंगे जो नगर पालिका में पांच सौ रुपए की रसीद कटवायेगा। बिना रसीद कटाये किसी को भी दुकान लगाने का अधिकार नहीं होगा। आज से ही नपा में रसीद कटायी जा सकती है।
कोविड नियमों का पालन करना होगा
राखी दुकानदारों और उनके साथ जो भी कर्मचारी होगा, उनको कोविड-19 के नियमों का स ती से पालन करना होगा, अन्यथा नियम के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मास्क, सेनेटाइजर और पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। बैठक में सभी राखी दुकानदारों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि उनको जो भी नियम बताये जा रहे हैं, उनका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना होगा।