लापरवाह वाहन चालक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया

Post by: Rohit Nage

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

नर्मदापुरम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर अंशुल चंद्रा (First Class Judicial Magistrate, Sohagpur Anshul Chandra), ने लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के एक आरोपी गोपाल वंशकार (Gopal Vanshkar) पिता विशाल वंशकार (Vishal Vanshkar) को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा (District Prosecuting Officer, Narmadapuram Rajkumar Nema) ने बताया कि फरियादी अरविंद ठाकुर (Arvind Thakur) ने जानकारी दी थी कि घटना दिनांक 03 दिसंबर 2018 को उसका चाचा का लड़का विनय बच्ची को स्कूल से लेकर घर जा रहा था, जैसे ही उसकी साईकिल ग्राम बमारी तरफ मुड़ी तो पीछे से गोपाल अपनी मोटर साईकिल को तेजी से चलाकर लाया और विनय की साईकिल में टक्कर मार दी जिससे उसे चोटें आयी जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। फिर फरियादी पक्ष ने थाना जाकर अभियुक्त गोपाल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी। न्यायालय में विचारण के दौरान साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर ने दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी पैरवीकर्ता श्रीमती अनीशा खान, (Prosecuting Officer Advocate Mrs. Anisha Khan) सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहागपुर ने की है।

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