नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष कैद-ए-बामशक्कत

Post by: Poonam Soni

10 years rigorous imprisonment to the person who shot with the intention of murder and 5-5 years rigorous imprisonment to his accomplices

इटारसी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार पांडेय की अदालत ने ग्राम पीपलपुरा थाना केसला के आरेापी भजन सिंह कोरकू पिता मंगल सिंह 30 वर्ष को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को दो माह का और सश्रम कारावास भोगना होगा।
एजीपी राजीव शुक्ला (AGP Rajeev Shukla) एवं भूरेसिंह भदौरिया (Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि फरियादी ग्राम पीपलपुरा में अपने माता-पिता के साथ गेहूं-चने की रखवाली करती थी। जब उसके माता-पिता खेत से घर वापस आ जाते थे तो आरोपी भजन सिंह उसके साथ वर्ष 2006 से 2012 तक लगातार बलात्कार करता रहा जिससे वह गर्भवती हो गयी। आरोपी ने फरियादी से शादी करने से भी इनकार कर दिया। इसे बाद फरियादी ने अपने माता-पिता को यह बात बतायी।

पंचायत बिठायी गई
फरियादी के माता-पिता ने गांव में पंचायत भी बिठाई। आरोपी ने फरियादी के पेट में उसका बच्चा होने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद थाना केसला में उसके खिलाफ 10 अप्रैल 2012 को शिकायत दर्ज करायी। कोर्ट ने संपूर्ण विचारण के बाद आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए से दंडित किया। आरोपी 10 अप्रैल 2012 से 31 मई 12 तक जेल में रहा। उक्त अवधि सजा में समायोजित कर ली जाएगी। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला एवं भूरेसिंह भदौरिया ने न्यायालय में 11 साक्षियों का परीक्षण करया। मेडिकल परीक्षण में वर्ष 2006 में फरियादी की उम्र मात्र 12-13 वर्ष होना बताया था जो कि 2012 में 16 साल से कम उम्र की थी।

न्यायालय की टिप्पणी
निर्णय में आरोपी के कृत्य को गंभीर अपराध माना गया है तथा लिखा है कि उक्त बलात्संग का अपराध किसी लड़की या स्त्री को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला एवं समाज को भी गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला है। ऐसे मामलों में दंड के समय किसी दया या सद्भावना की अपेक्षा नहीं रहती है। निर्णय के वक्त आरोपी न्यायालय में मौजूद था, जिसे वारंट से जेल भेज दिया है।

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