लोक अदालत में परिवार भी साथ रहने को राजी हो गया

लोक अदालत में परिवार भी साथ रहने को राजी हो गया

इटारसी। शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत (Lok Adalat) में न सिर्फ राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण निराकरण के प्रयास हुए बल्कि दो बिछुड़े परिवार भी एक हुए हैं।
लोक अदालत के माध्यम से दो बिछड़े हुए परिवार को एक करने में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कु सविता जडिय़ा, अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन, अति जिला अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान सुनील और स्वाति को पौधा भेंट कर अच्छी तरह से रहने की सलाह दी और भविष्य में दोबारा फिर से न्यायालय में न आने पड़े, यह सुझाव भी दिया। तहसील विधिक सेवा समिति इटारसी के तत्वावधान में 11 दिसंबर 2021 शनिवार को व्यवहार न्यायालय इटारसी में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष संजय कुमार पांडेय तृतीय जिला न्यायधीश इटारसी द्वारा मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर द्वितीय जिला न्यायाधीश कुमारी सविता जडिय़ा, प्रथम जिला न्यायाधीश देवेश उपाध्याय, न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय भलावी, सुश्री कृतिका सिंह, सुश्री नविश्ता कुरैशी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गुरयानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद भावसार, सचिव पारस जैन, अधिवक्ता संजय गुप्ता, जिनेन्द्र कुमार जैन, नायब नाजिर नरेंद्र कुशराम, अन्य अधिवक्ता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण, पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, बैंक रिकवरी के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण एवं विद्युत चोरी के शमनीय प्रकरण तथा राजीनामा योग्य प्रकरण के अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरण निराकरण हेतु रखे गए।
न्यायालयों में लंबित 114 प्रकरणों का निराकरण हुआ और कुल समझौता राशि 9469911/- पर अवार्ड/ डिक्री/ मुआवजा के आदेश पारित किए। प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के 212 प्रकरणों का निराकरण हुआ और 2177610 रुपए वसूल की गई। नगर पालिका इटारसी ने 141 प्रकरणों में 860500/- वसूल किए। इस नेशनल लोक अदालत में 588 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

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