12 नवंबर 2020 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (self-reliant india employment scheme) को आरंभ किया है यह योजना निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जून 30 2021 तक कार्यरत रहेगी इसी श्रेणी में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (Prime Minister Employment Promotion Scheme) को भी आरंभ किया गया था |
इस योजना का कार्यान्वयन एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (Employee Provident Fund Organization) के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था। इससे पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि 30 जून 2021 तक थी, जिसे अब 31 मार्च 2022 कर बढ़ाया गया है। इस योजना को विस्तार मिलने से 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में PF में कंपनी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का भुगतान करेगी।
21 लाख कर्मचारियों को प्राप्त हुए नए रोजगार
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22810 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। जिससे कि 21 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इस योजना का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय 15000 से कम है एवं वह 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहे थे जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा कर्मचारियों के पास यूएएन नंबर होना भी अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 15000 से कम है एवं वह ईपीएफओ का मेंबर है तो उसे इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उसकी 1 मई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गई हो। इस अवधि के दौरान कर्मचारी किसी ऐसी कंपनी से जुड़ा नहीं होना चाहिए जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar bharat rojagar yojana) के अंतर्गत यदि कंपनियां लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेती हैं तो उन्हें 12% से लेकर 24% तक की ईपीएफओ द्वारा वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से अगले 2 साल में 10 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग ₹6000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक 20 या फिर उससे अधिक श्रमिकों वाली 5 लाख कंपनियां ईपीएफओ ने पंजीकरण कर चुकी है। जिसमें से यदि प्रत्येक कंपनी ने दो कर्मचारियों को नौकरी प्रदान की तो 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह सरकार का नौकरी सर्जन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी (कर्मचारी)
• वह कर्मचारी जिनकी वेतन 15000 से कम है और जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था।
• वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको 15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी। जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो और उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ कैसे उठाएं
• ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
• इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
• इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
• ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
• जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन
जो कर्मचारी, संस्था तथा लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में एंप्लॉयर्स के लिए
• सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
• अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
• अब आपको “ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
• यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आपको “साइन अप” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कौन कराएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर बता वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
• अब आपको साइनअप के बटन पर क्लिक करना होगा।
• इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना Employee के लिए
• सबसे आपको ईपीएफओ की “आधिकारिक वेबसाइट” पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
• होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
• अब आपको “Employees” के टैब पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको रजिस्टर हेयर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
• अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
• आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
• इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।