कोर्ट के आदेश से पांच संचालकों पर दर्ज किया प्रकरण

Post by: Manju Thakur

मुंबई की कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला
इटारसी। कोर्ट के आदेश से नगर पुलिस ने मुंबई की कंपनी के पांच संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इन पर हम्मालों से काम लेकर उनका भुगतान के नाम पर फर्जी चेक से अदायगी करने का प्रकरण कोर्ट में आया था। कोर्ट ने पुलिस से इस पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।
मिली जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी में हम्माल प्रतिनिधि नर्बदा प्रसाद यादव ने नेशनल हाईवे पर स्थित केसर लॉजिस्टिक हब रैसलपुर में अपनी टोली के हम्मालों को काम पर लगाया था। श्री यादव से वारेन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक नवी मुंबई के संचालकों ने मजदूरों की मांग की थी। श्री यादव के अनुसार कंपनी ने काम कराने के बाद 11 लाख 41 हजार 46 रुपए का भुगतान फर्जी चेक के माध्यम से कर उनके साथ धोखाधड़ी की है। कई बार उनसे इस बावत शिकायत के बावजूद कंपनी गुमराह कर रही थी। आखिरकार उनको इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
कोर्ट ने सिटी पुलिस को मामले में कंपनी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने कोर्ट के आदेश से कंपनी के उमर फारुख, गुलाब सिकरगार, रईस त्रिवेदी, बालकृष्ण पाटिल और केके शुक्ला के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सभी आरोपियों पर धारा 406, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 465, 467, 468, 477 ए के तहत धोखाधड़ी, कूटरचना, पैसे हड़पकर आर्थिक हानि एवं अवैध लाभ लेने का प्रकरण दर्ज किया है।

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