इटारसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील स्तरीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में होगा।
लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा भू अर्जन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, नगर पालिका, श्रम विभाग, बैंक, विद्युत विभाग, बीमा कंपनी, मोबाइल कंपनी आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।