इटारसी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज एक बालिका को वधु बनने से रोक दिया। महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुचेता एक्का के नेतृत्व में बाजार क्षेत्र स्थित झुग्गी बस्ती में पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने बच्ची के परिवार को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने और उल्टा अधिकारियों से ही कह दिया कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए दो लाख रुपए का कर्ज लिया है, क्या प्रशासन ये कर्ज चुकाने में मदद करेगा? अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था।
विभाग की टीम ने बच्ची के परिवार को समझाइश देकर पंचनामा तैयार किया है तथा सख्ती से मना कर दिया है। यदि इसके बाद भी यदि परिवार के सदस्य बाल विवाह कर देते हैं तो उनको एक लाख रुपए का जुर्माना और दो वर्ष की कैद हो सकती है। अमले में शामिल पर्यवेक्षक पूनम मौर्य और केसला की पर्यवेक्षक मंजूलता लवानिया ने बच्ची के परिवार को काफी समझाईश दी है
महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुचेता एक्का ने बताया कि बच्ची की उम्र अभी बालिग होने में दो वर्ष कम है। उसके परिजनों को समझाईश दे दी है। बावजूद इसके यदि वे शादी करते हैं तो यह अपराध होगा और उनके परिवार पर एक लाख जुर्माना और दो वर्ष की कैद भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि बच्ची की 29 अप्रैल को शादी होने वाली थी, विभाग को सूचना मिली तो यहां आकर परिजनों को समझाइश दी गई है।